बीजेपी नेता बीडीसी की गोली मारकर हत्या में थाना का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, अवैध रूप से कब्जा किए मकान में खिलाफ पैरवी से था नाराज
आजमगढ़ पवई थाना क्षेत्र के जल्दी पुर गांव के समीप 8 अक्टूबर की देर शाम को वही बाजार में अपनी पतंजलि की दुकान से वापस लौट रहे बीडीसी सदस्य व स्थानी मंडल के बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन यादव की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तभी से पुलिस के लिए घटना बड़ी चुनौती बनी हुई थी मामले में बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया पुलिस ने आरोपी बृजेश मिश्रा उर्फ विकेश मिश्रा पुत्र चिन्तामणि मिश्रा निवासी रामपुर खालिस थाना पवई को मित्तूपुर से गिरफ्तार किया है थानाध्यक्ष अयोध्या तिवारी के अनुसार आरोपी थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं उसने मित्तूपुर में अवैध रूप से एक मकान पर कब्जा किया हुआ था जिस मामले में बीडीसी इसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे इसी से आरोपी नाराज था और घात लगाकर घटना को अंजाम दे दिया मामले में स्थानीय थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2020 धारा 302 भादवि बनाम मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना एव साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आये अभियुक्त बृजेश मिश्रा उर्फ विकेश एवं घटना में शामिल एक व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात के बारे में सूचना मिली कि बृजेश मिश्रा पुत्र चिन्तामणि मित्तूपुर में स्वयं द्वारा कब्जा किये हुए मकान पर मौजूद है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष पवई मय हमराहियान के मित्तूपुर बाजार पहुंचकर सुरेन्द्र अग्रहरि के मकान से दबिश देकर अभियुक्त बृजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया। आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 155/20 धारा 302 भादवि2. मु0अ0सं0 24/08 धारा 302 /120बी भादवि 3. मु0अ0सं0 36/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 4. मु0अ0सं0 63/08 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट5.एन0सी0आर0 नं0-148/08 धारा 504/506 भादवि6. मु0अ0सं0 598/08 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट 7. एन0सी0आर0नं0- 56/08 धारा 506 भादवि 8. मु0अ0सं0 141/09 धारा 110 सीआरपीसी 9. दुराचारी Hs नं0 – 152A
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